Death Certificate UP: मृत्यु प्रमाण पत्र (Mrityu Praman Patra)

Death Certificate UP Online (Mrityu Praman Patra UP): उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन, स्टेटस चेक eDistrict पोर्टल पर। UP CSC Death Certificate Online– e District UP : उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र UP Death Certificate का होना बेहद ही जरूरी है।

Table of Contents

Mrityu Praman Patra (UP Death Certificate)

Birth Certificate UP: जन्म प्रमाण पत्र (Janam Praman Patra)
Death Certificate UP: मृत्यु प्रमाण पत्र (Mrityu Praman Patra)

Mrityu Praman Patra UP: A Guide to Death Certificate in Uttar Pradesh

Losing a loved one is an emotional and challenging experience. The last thing anyone wants to worry about during this time is dealing with bureaucratic red tape. However, obtaining a death certificate is an essential step that must be taken to deal with a deceased person’s affairs. In Uttar Pradesh, this document is known as the Mrityu Praman Patra. In this article, we’ll guide you through the process of obtaining a Death Certificate and answer some frequently asked questions.

Name of ServiceMrityu Praman Patra UP (Death Certificate) by eDistrict UP
Name of DepartmentRevenue Department of Uttar Pradesh
BeneficiariesResidents of Uttar Pradesh
Launched byGovernment of India
Managed byGovernment of India
Toll-Free Number7289941939
Official Websitehttps://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login

What is Mrityu Praman Patra UP?

Mrityu Praman Patra is a document issued by the Registrar of Births and Deaths in Uttar Pradesh. It serves as proof of the death of an individual and contains information about the deceased person, such as their name, date of birth, date of death, cause of death, and other relevant details. This document is crucial for legal and administrative purposes, such as inheritance claims, settling estates, and pensions.

Who can apply for Mrityu Praman Patra UP?

The following people can apply for a death certificate in UP:

  • Spouse or children of the deceased
  • Parents or siblings of the deceased
  • Legal heirs or representatives of the deceased
  • Any person who has knowledge of the death and can provide relevant information.

How to apply for Mrityu Pramana Patra UP? The application process for Mrityu Praman Patra UP can be done both online and offline. Here are the steps to follow:

Online application: Death Certificate UP

Step 1: Visit the official website of the Department of Stamps and Registration, Uttar Pradesh, and select the “Death Certificate” option.

Step 2: Fill in the required details such as the deceased person’s name, date of death, place of death, etc.

Step 3: Upload the necessary documents such as identity proof, address proof, and other supporting documents.

Step 4: Pay the required fees online.

Step 5: Submit the application and note down the application number for future reference.

Offline application: मृत्यु प्रमाण पत्र एप्लीकेशन

Step 1: Obtain the application form from the nearest Registrar’s office or download it from the official website.

Step 2: Fill in the required details in the application form.

Step 3: Attach the necessary documents such as identity proof, address proof, and other supporting documents.

Step 4: Pay the required fees and obtain a receipt.

Step 5: Submit the application along with the receipt to the Registrar’s office and obtain an acknowledgment slip.

What are the documents required for Mrityu Praman Patra UP?

The following documents are required to apply for a death certificate in UP:

  • Proof of identity of the applicant (Aadhaar card, PAN card, Voter ID card, Passport, etc.)
  • Proof of address of the applicant (Aadhaar card, Voter ID card, Passport, etc.)
  • Proof of death (Hospital death certificate, cremation certificate, burial certificate, etc.)
  • Affidavit by the applicant or family members stating the cause of death and other relevant details.

What is the fee for Mrityu Praman Patra UP?

The fee for obtaining a death certificate in UP is Rs. 21 for the first copy and Rs. 11 for each additional copy.

Obtaining a death certificate is a necessary process that helps in settling the affairs of the deceased. The process of obtaining a UP Mrityu Pramana Patra is straightforward and can be done both online and offline. Applicants need to provide the necessary documents and pay the required fees to obtain the death certificate. It is essential to have this document to deal with legal and administrative matters, such as inheritance claims, settling estates, and pensions.

ग्राम पंचायत मृत्यु प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत मृत्यु प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग एक महत्वपूर्ण फॉर्मेट है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आवश्यक होता है। इस आलेख में, हम उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी देंगे और कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी देंगे।

ग्राम पंचायत मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है?

ग्राम पंचायत मृत्यु प्रमाण पत्र एक दस्तावेज होता है जो उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है। इस पत्रिका में व्यक्ति के बारे में जानकारी शामिल होती है जैसे नाम, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, मृत्यु के कारण और अन्य संबंधित विवरण। यह दस्तावेज नागरिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो नागरिक के नाम संपत्ति, नागरिकता और अन्य चीजों में लागू होता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र

मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो नागरिक की मृत्यु के बाद जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए निम्नलिखित आवेदन पत्र का उपयोग कर सकते हैं:

  1. मृतक के नाम के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का पत्र (जैसे कि पति, पत्नी, माता-पिता आदि)।
  2. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड।
  3. मृत्यु का प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो।
  4. मृत्यु का दस्तावेज जैसे अस्पताल विवरण आदि।
  5. मृत्यु होने की सही तारीख और समय।

इन सभी दस्तावेजों के साथ आवेदक को अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद, अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच की जाएगी और अगली प्रक्रिया शुरू होगी।

Death certificate के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को ध्यान में रखने वाली कुछ बातें होती हैं। यदि मृतक की मृत्यु अस्पताल में हुई है, तो आपको अस्पताल से दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि मृत्यु घर पर हुई है, तो ग्राम पंचायत में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी।

आवेदक को अपने आधार कार्ड के साथ भी जाना होगा ताकि अधिकारी उनकी पहचान कर सकें। अधिकारी आपकी योग्यता जांचने के लिए आवेदन दर्ज करेंगे और आवश्यकता अनुसार आपको अतिरिक्त दस्तावेज भी सबमिट करने की अनुमति देंगे।

आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी प्रदान करनी होगी। यह आपको इस बात की जानकारी देगा कि आपका मृत्यु प्रमाणपत्र बना है या नहीं। आपको इस प्रक्रिया के दौरान धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ समय लग सकता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक (मृत्यु प्रमाण पत्र सर्च)

मृत्यु प्रमाण पत्र का स्थायी रूप से जारी किया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में से एक माना जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक up करना बहुत सरल हो गया है।

Death Certificate UP: मृत्यु प्रमाण पत्र (Mrityu Praman Patra)

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक up करने के लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा:

  • उचित वेबसाइट चुनें: सबसे पहले, आपको उस वेबसाइट का चयन करना होगा जहां से आप मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं। सरकारी वेबसाइट पर जाकर आप मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑनलाइन चेक का विकल्प देख सकते हैं।
  • आवश्यक जानकारी भरें: आपको वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी, नाम, जन्म तिथि आदि। इससे पहले, आपको उन सभी जानकारियों की जाँच करनी चाहिए जो आपने फॉर्म में दर्ज की हैं, ताकि आपकी जानकारी सही हो।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र देखें: वेबसाइट पर आपको एक लिंक मिलेगा, जिसे क्लिक करके आप मृत्यु प्रमाण पत्र देख सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज देखें: कुछ वेबसाइटों पर, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन देखने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। आपके पास उन दस्तावेजों का संग्रह होना चाहिए जो आवश्यक होंगे।
  • जाँच करें: मृत्यु प्रमाण पत्र चेक करने के बाद, आपको उस पर दिए गए जानकारी की जांच करनी चाहिए। इससे पहले, आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अधिकृत वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं और जाँच लेना चाहिए कि जानकारी सही है।
  • जरूरत के अनुसार कार्रवाई करें: अगर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि होती है, तो आप आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। आप अपनी स्थानीय अधिकारी के साथ संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

इस तरह से, ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र चेक करना बहुत सरल हो गया है। आप सभी आवश्यक जानकारी को अपलोड करके या वेबसाइट पर दर्ज करके अपने Death certificate को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड

जब आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जहां आपने मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन किया था।
  2. अपने अकाउंट में लॉग इन करें और अपना मृत्यु प्रमाण पत्र खोजें।
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र के आवश्यक दस्तावेज जैसे कि प्रमाण पत्र नंबर, नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारी को दर्ज करें।
  4. उसके बाद, “डाउनलोड” बटन पर क्लिक करें और आपका मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा।

यदि आपका मृत्यु प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने स्थानीय नगर पालिका या ग्राम पंचायत में जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको उन्हें आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र pdf

मृत्यु प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होता है और जब आप इसे डाउनलोड करते हैं, तो आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर इसे अपने संगठन के साथ साझा कर सकते हैं। आप इसे निम्नलिखित चरणों का पालन करके डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. अपने निर्धारित वेबसाइट पर लॉग इन करें और अपने मृत्यु प्रमाण पत्र को खोजें।
  2. उसे डाउनलोड करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार “डाउनलोड” बटन पर क्लिक करें।
  3. एक विन्यासित PDF फाइल आपके नजदीकी डाउनलोड फोल्डर में सहेजा जाएगा।
  4. फाइल को खोलने के लिए किसी भी पीडीएफ व्यूअर उपकरण का उपयोग करें और अपनी सुविधा के अनुसार इसे प्रिंट आउट करें या फिर संगठन के साथ साझा करें।

यदि आप अपने स्थानीय नगर पालिका या ग्राम पंचायत Death Certificate प्राप्त करते हैं, तो आप उसे डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको एक प्रिंट आउट प्रतिलिपि प्रदान की जाती हैं।

जाति प्रमाण पत्र (Jati Praman Patra)आय प्रमाण पत्र (Aay Praman Patra)
अधिवास प्रमाण पत्र (Niwas Praman Patra)जन्म प्रमाण पत्र (Janam Praman Patra)
मृत्यु प्रमाण पत्र (Mrityu Praman Patra)विवाह पंजीकरण (Vivah Panjikaran)
चरित्र प्रमाण पत्र (Charitra Praman Patra)विवाह प्रमाण पत्र (Vivah Praman Patra)
नियोजन प्रमाण पत्र (Niyojan Praman Patra)स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Sthanantaran Praman Patra)
हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra)मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada UP)

मृत्यु प्रमाणपत्र UP से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

यूपी में मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1. यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/ पर जाएं।
2. “इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज” टैब पर क्लिक करें।
3. “जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र” विकल्प पर क्लिक करें।
4. “मृत्यु प्रमाण-पत्र डाउनलोड करें” विकल्प पर क्लिक करें।
5. आवश्यक विवरण भरें जैसे- मृतक का नाम, जन्मतिथि, मृत्यु तिथि आदि।
6. सत्यापन कोड दर्ज करें और “जमा करें” बटन पर क्लिक करें।
7. आपके द्वारा दिए गए विवरणों की जांच करें और “डाउनलोड” बटन पर क्लिक करें।

आपका Death Certificate डाउनलोड हो जाएगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाता है ?

मृत्यु प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु की तिथि, कारण और अन्य आवश्यक विवरणों के साथ जारी किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न कारणों से किया जाता है, जैसे विधवा पेंशन, विधायक राज्य निधि, संपत्ति वितरण आदि।
इसके अलावा, Death Certificate विवाह और जन्म प्रमाण पत्र जैसी अन्य आधिकारिक दस्तावेजों के लिए भी आवश्यक होता है। इसलिए, मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो एक व्यक्ति की मृत्यु की तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है।

डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता कब होती है ?

डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता निम्नलिखित स्थितियों में होती है:
एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर। डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु के कारण, तिथि और अन्य विवरणों के साथ एक आधिकारिक दस्तावेज होता है।
विवाह और विषम विवाह के केस में अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है। डेथ सर्टिफिकेट विवाह या तलाक के मामलों में आवश्यक होता है, ताकि सम्बंधित पति या पत्नी के अधिकार का पता चल सके।
संपत्ति वितरण में। डेथ सर्टिफिकेट के बिना, कोई व्यक्ति की संपत्ति का वितरण नहीं किया जा सकता।
सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय, डेथ सर्टिफिकेट के साथ आवेदन जमा करना होता है।
इसलिए, डेथ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बंध में आधिकारिक जानकारी प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

उत्तर प्रदेश में Death Certificate प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
निर्माण अधिकारी, पंचायत सचिव, नगर पालिका के रजिस्ट्रार या विधिक अधिकारी के पास जाएं।
समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र जमा करें। आवेदन पत्र में मृतक के नाम, मृत्यु की तारीख, मृत्यु का स्थान, मृतक की उम्र और मृत्यु के कारण जैसी जानकारी होनी चाहिए।
आवेदन जमा करने के बाद रजिस्ट्रार आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और जरूरत अनुसार आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा।
अगर आपको आधिकारिक Death Certificate की आवश्यकता है तो आप इसे एक महीने के भीतर प्राप्त कर सकते हैं।
इस तरह से, उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको अपने नजदीकी निर्माण अधिकारी, पंचायत सचिव, नगर पालिका के रजिस्ट्रार या विधिक अधिकारी के पास जाना होगा।

यूपी में मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?

उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाणपत्र को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/ पर जाएं।
साइट पर उपलब्ध “Citizen Services” में से “Death Certificate” विकल्प का चयन करें।
एक नया पेज खुलेगा जहां आपको एक पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में लॉग इन करना होगा।
लॉग इन करने के बाद, आपके सामने समस्त उपलब्ध विकल्पों की सूची दी जाएगी। आपको “Download Certificate” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब, आपको Death Certificate की जानकारी भरनी होगी, जैसे मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख और अन्य जानकारी। जब आप उपलब्ध जानकारी दे देंगे, तो आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का विकल्प प्रदर्शित होगा।
आप मृत्युप्रमाण पत्र को अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन या अन्य उपकरण पर डाउनलोड कर सकते हैं।
इस तरह से, उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

How do I download a death certificate from UP?

To download a death certificate online from Uttar Pradesh, you can follow these steps:
Go to the official website of the Uttar Pradesh government at https://edistrict.up.gov.in/.
Select the “Death Certificate” option from the “Citizen Services” section available on the website.
A new page will open where you will need to log in as a registered user.
After logging in, you will see a list of all available options. Click on the “Download Certificate” option.
Now, you will need to fill in the required information for the death certificate, such as the name of the deceased, date of death, and other details. Once you provide all the required information, you will see the option to download the death certificate.
You can download the death certificate to your computer, mobile phone, or other devices.
By following these steps, you can easily download a death certificate online from Uttar Pradesh.

मैं यूपी में अपना मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे देख सकता हूं?

उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाणपत्र को आप ऑनलाइन देख सकते हैं। निम्नलिखित चरणों का पालन करके आप अपना मृत्युप्रमाण पत्र देख सकते हैं:
उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/ पर जाएं।
“अपना खाता” सेक्शन पर क्लिक करें।
अब, आपके सामने लॉग इन करने के लिए एक पेज खुलेगा। यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता हैं, तो अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो “नया पंजीकरण” पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दर्ज करके रजिस्टर करें।
लॉग इन करने के बाद, आपको सभी उपलब्ध विकल्पों की सूची दिखाई देगी। “मृत्यु प्रमाणपत्र” विकल्प पर क्लिक करें।
आपके सामने उपलब्ध विकल्पों की सूची दिखाई जाएगी। “मृत्यु प्रमाणपत्र देखें” विकल्प पर क्लिक करें।